हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना 2026 (Haryana Mukhyamantri Matrushakti Udyamita Yojana) राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण महिला सशक्तिकरण योजना है। इस योजना का उद्देश्य हरियाणा की महिलाओं को अपना Business, Enterprise या Self Employment शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
योजना के तहत पात्र महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने या उद्यम स्थापित करने के लिए ₹5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण पर 7% ब्याज दर की छूट का प्रावधान है और योजना के अंतर्गत Collateral/Security की आवश्यकता नहीं बताई गई है। साथ ही ऋण के साथ 3 महीने की Moratorium Period भी मिलती है।
Table of Contents
Haryana Mukhyamantri Matrushakti Udyamita Yojana 2026 – Overview
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना |
| English Name | Haryana Mukhyamantri Matrushakti Udyamita Yojana |
| राज्य | हरियाणा |
| शुरुआत | 2022 |
| लाभार्थी | हरियाणा की महिलाएं |
| अधिकतम ऋण | ₹5 लाख तक |
| ब्याज में छूट | 7% |
| Collateral | नहीं |
| Moratorium Period | 3 महीने |
| आयु सीमा | 18 से 60 वर्ष |
| पारिवारिक आय | ₹5 लाख तक |
| आवेदन माध्यम | ऑफलाइन |
| नोडल संस्था | हरियाणा महिला विकास निगम |
| हेल्पलाइन | 0172-2564720 |
What is Haryana Mukhyamantri Matrushakti Udyamita Yojana?
Haryana Mukhyamantri Matrushakti Udyamita Yojana हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है। इसके माध्यम से पात्र महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय या उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में ऋण दिया जाता है।
योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। पहले इस योजना के तहत अधिकतम ₹3 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता था, जिसे वर्ष 2024 से बढ़ाकर ₹5 लाख तक किया गया।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि उन्हें Entrepreneurship और Self Employment के लिए प्रोत्साहित करना भी है।
हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लाभ ( Haryana Mukhyamantri Matrushakti Udyamita Yojana Benefits
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलती हैं।
1. ₹5 लाख तक का Loan
पात्र महिला अपने व्यवसाय या उद्यम को शुरू करने के लिए ₹5 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकती है।
2. 7% Interest Subsidy
योजना के तहत ऋण पर 7% ब्याज दर की छूट का प्रावधान है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह ब्याज छूट निर्धारित शर्तों के अनुसार और ऋण को तीन वर्ष की अवधि में चुकाने पर लागू होती है।
3. Collateral Free Loan
इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ऋण के लिए लाभार्थी को किसी प्रकार की Security/Collateral देने की आवश्यकता नहीं बताई गई है।
4. 3 महीने की Moratorium Period
ऋण मिलने के बाद लाभार्थी को 3 महीने की Moratorium Period दी जाती है। इससे व्यवसाय शुरू करने के लिए शुरुआती समय मिल सकता है।
5. महिलाओं को Self Employment का अवसर
इस योजना से महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और अपने परिवार की आय बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकती हैं।
Haryana Matrushakti Udyamita Yojana Eligibility
योजना का लाभ लेने के लिए महिला को सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
पात्रता शर्तें
- आवेदिका हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- योजना का लाभ केवल महिलाओं को दिया जाता है।
- महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
- महिला का नाम Family ID/Parivar Pehchan Patra (PPP) में होना चाहिए।
- आवेदिका किसी पुराने ऋण में Bank Defaulter नहीं होनी चाहिए।
- आवेदिका को व्यवसाय/उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण का उपयोग करना होगा।
Haryana Matrushakti Udyamita Yojana के लिए जरूरी Documents
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:
- Family ID / Parivar Pehchan Patra
- Aadhaar Card
- Age Proof
- Haryana Residence Certificate
- Income Certificate
- Bank Account Details/Passbook
- Passport Size Photograph
- व्यवसाय/उद्यम से संबंधित दस्तावेज
- अन्य आवश्यक दस्तावेज, यदि विभाग द्वारा मांगे जाएं।
नोट: आवेदन से पहले संबंधित विभाग/कार्यालय से नवीनतम दस्तावेजों की सूची की पुष्टि कर लेना बेहतर है।
Haryana Mukhyamantri Matrushakti Udyamita Yojana Apply Online?
वर्तमान उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार इस योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए इसे सामान्य ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया समझकर किसी अनधिकृत वेबसाइट पर आवेदन न करें।
Haryana Matrushakti Udyamita Yojana Apply Offline – प्रक्रिया
Step 1: संबंधित कार्यालय जाएं
सबसे पहले आवेदिका को हरियाणा महिला विकास निगम (Haryana Women Development Corporation) के संबंधित कार्यालय में जाना होगा।
Step 2: Application Form प्राप्त करें
कार्यालय से मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
Step 3: Form भरें
आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे:
- नाम
- पता
- Family ID
- आधार विवरण
- आय
- आयु
- बैंक विवरण
- प्रस्तावित व्यवसाय आदि
सही-सही भरें।
Step 4: Documents Attach करें
फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
Step 5: Application Submit करें
पूरा आवेदन फॉर्म संबंधित कार्यालय में जमा करें।
Step 6: Verification
जमा किए गए आवेदन और दस्तावेजों का संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
Step 7: Loan Approval
आवेदन स्वीकृत होने के बाद पात्र महिला को योजना के नियमों के अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
इस योजना से कौन सा Business शुरू किया जा सकता है?
योजना का उद्देश्य महिलाओं को अपना Self Employment/Enterprise स्थापित करने में सहायता देना है। इसलिए पात्र महिला अपने व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार उद्यम स्थापित कर सकती है।
उदाहरण के तौर पर:
- Boutique
- Tailoring Centre
- Beauty Parlour
- Dairy Business
- Small Manufacturing Unit
- Food Processing
- किराना/General Store
- Handicraft Business
- सिलाई-कढ़ाई का व्यवसाय
- अन्य छोटे व्यवसाय
हालांकि वास्तविक ऋण स्वीकृति संबंधित नियमों, व्यवसाय की व्यवहार्यता और ऋणदाता संस्था की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।
Haryana Matrushakti Udyamita Yojana का उद्देश्य
इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:
- महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।
- महिलाओं को Self Employment के लिए प्रोत्साहित करना।
- नए महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना।
- छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना।
- महिलाओं की आय बढ़ाने में सहायता करना।
- राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना।
- महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत करना।
Haryana Mukhyamantri Matrushakti Udyamita Yojana Official Website
योजना की नोडल संस्था हरियाणा महिला विकास निगम (Haryana Women Development Corporation) है। उपलब्ध स्रोत में इसी संस्था की वेबसाइट को योजना की वेबसाइट के रूप में दिया गया है।
Haryana Women Development Corporation – Official Website
Haryana Matrushakti Udyamita Yojana Helpline Number
यदि आपको योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हरियाणा महिला विकास निगम से संपर्क किया जा सकता है।
Helpline Number: 0172-2564720
कार्यालय का पता:
एससीओ-212, दूसरी मंजिल,
सेक्टर-14, पंचकूला, हरियाणा।
Important Points – ध्यान रखने योग्य बातें
- योजना केवल हरियाणा की पात्र महिलाओं के लिए है।
- आयु सीमा 18 से 60 वर्ष है।
- पारिवारिक वार्षिक आय ₹5 लाख तक होनी चाहिए।
- Family ID में महिला का नाम होना जरूरी बताया गया है।
- बैंक ऋण में Defaulter महिला पात्र नहीं है।
- अधिकतम ₹5 लाख तक का Loan उपलब्ध है।
- Loan को Collateral Free बताया गया है।
- 7% Interest Subsidy का प्रावधान है।
- 3 महीने की Moratorium Period मिलती है।
- उपलब्ध जानकारी के अनुसार आवेदन Offline माध्यम से किया जाता है।
FAQs – Haryana Mukhyamantri Matrushakti Udyamita Yojana 2026
हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना क्या है?
यह हरियाणा सरकार की महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपना व्यवसाय/स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना और उन्हें अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग देना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ किसे मिल सकता है?
योजना के तहत पात्र हरियाणा निवासी महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार सहायता दी जाती है।








