Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana 2026: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना की शुरुआत जून 2012 में की गई थी। योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को देश के निर्धारित धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों की यात्रा का अवसर उपलब्ध कराना है।
योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को विशेष ट्रेन से यात्रा, नाश्ता, भोजन, शुद्ध पेयजल, तीर्थ स्थल पर ठहरने तथा आवश्यकता के अनुसार बस यात्रा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। योजना का संचालन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जाता है, जबकि यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं में IRCTC की भूमिका रहती है।
Table of Contents
What is Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana?
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्यप्रदेश सरकार की एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसके तहत प्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को राज्य के बाहर स्थित सरकार द्वारा निर्धारित तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है।
मध्यप्रदेश सरकार के आधिकारिक विवरण के अनुसार योजना का उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थलों की यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। महिलाओं के लिए आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट का प्रावधान है।
Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Objective
योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराना।
- आर्थिक रूप से कमजोर पात्र नागरिकों को तीर्थ यात्रा का अवसर देना।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन की सुविधा प्रदान करना।
- यात्रा के दौरान भोजन, पेयजल और ठहरने जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना।
Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Eligibility
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
1. Madhya Pradesh Resident
आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
2. Age Limit
सामान्यतः आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
महिलाओं के लिए 2 वर्ष की आयु छूट का प्रावधान है। अर्थात पात्र महिला आवेदक 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद योजना की पात्रता रख सकती हैं।
3. Income Tax Payer
आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
4. Divyang Applicants
ऐसे दिव्यांग नागरिक जिनकी दिव्यांगता 60 प्रतिशत से अधिक है, उनके लिए आयु संबंधी सामान्य प्रतिबंध लागू नहीं है।
5. Husband-Wife Eligibility
यदि पति-पत्नी दोनों साथ में तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं और उनमें से किसी एक व्यक्ति को योजना की पात्रता प्राप्त है, तो उसका जीवनसाथी भी यात्रा कर सकता है, भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो।
6. Group Application
तीर्थ यात्रा के लिए समूह बनाकर भी आवेदन किया जा सकता है। समूह में अधिकतम 25 व्यक्ति हो सकते हैं और समूह का मुखिया मुख्य आवेदक माना जाता है।
7. Medical Fitness
आवेदक का शारीरिक और मानसिक रूप से यात्रा करने में सक्षम होना आवश्यक है। आवेदन के साथ निर्धारित चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना भी आवश्यक है। आधिकारिक नियमों में कुछ गंभीर/संक्रामक बीमारियों से संबंधित शर्तें भी दी गई हैं।
8. Caretaker Facility
65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थ यात्री तथा 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग नागरिक को सहायक/केयरटेकर ले जाने की पात्रता है।
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Benefits of Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana
योजना के अंतर्गत पात्र यात्रियों को यात्रा के दौरान विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
मुख्य सुविधाएं:
- निःशुल्क तीर्थ यात्रा
- विशेष ट्रेन से यात्रा
- नाश्ते की सुविधा
- भोजन की सुविधा
- शुद्ध पेयजल
- तीर्थ स्थल पर ठहरने की व्यवस्था
- आवश्यकता के अनुसार बस से यात्रा
- यात्रा से संबंधित अन्य निर्धारित सुविधाएं
इन व्यवस्थाओं का संचालन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा अनुबंधित Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) के माध्यम से किया जाता है।
Who Operates Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana?
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संचालन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जाता है।
यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए विभाग द्वारा IRCTC के साथ समन्वय किया जाता है। ट्रेन यात्रा, भोजन, आवास और अन्य निर्धारित सुविधाओं की व्यवस्था यात्रा कार्यक्रम के अनुसार की जाती है।
Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Pilgrimage Places
योजना के तहत मध्यप्रदेश के बाहर स्थित सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाती है। तीर्थ स्थलों की सूची स्थायी रूप से एक जैसी नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि सरकार समय-समय पर यात्रा कार्यक्रम और संबंधित अधिसूचनाएं जारी कर सकती है।
इसलिए किसी विशेष यात्रा के लिए आवेदन करने से पहले उस यात्रा की नवीनतम आधिकारिक अधिसूचना और कार्यक्रम देखना जरूरी है।
Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Application Form
योजना के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरना होता है। मध्यप्रदेश धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से संबंधित आवेदन पत्र उपलब्ध कराया गया है।
आधिकारिक निर्देश के अनुसार आवेदन पत्र हिंदी में भरा जाना है।
How to Apply for Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana?
आवेदन की प्रक्रिया संबंधित यात्रा के लिए जारी सरकारी कार्यक्रम और निर्देशों के अनुसार होती है। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित जिले/विभाग द्वारा जारी नवीनतम सूचना देखना चाहिए।
सामान्य रूप से आवेदक को:
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र में व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी।
- आयु और निवास से संबंधित जानकारी देनी होगी।
- आवश्यक घोषणा एवं चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- निर्धारित स्थान/कार्यालय पर आवेदन जमा करना होगा।
- आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी सही तरीके से जांचनी होगी।
- चयन/यात्रा संबंधी सूचना के लिए संबंधित विभाग की सूचना का इंतजार करना होगा।
महत्वपूर्ण: आवेदन की अंतिम तिथि, जमा करने का स्थान और यात्रा कार्यक्रम प्रत्येक यात्रा के लिए अलग-अलग जारी हो सकते हैं। इसलिए पुराने आवेदन कार्यक्रम को वर्तमान कार्यक्रम न मानें।
Documents Required for Teerth Darshan Yojana
आवेदन के समय संबंधित सरकारी निर्देशों के अनुसार दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। सामान्य रूप से आवेदक को अपनी पहचान, निवास, आयु तथा चिकित्सा संबंधी जानकारी के प्रमाण उपलब्ध रखने चाहिए।
संभावित आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड/पहचान पत्र
- मध्यप्रदेश का निवास प्रमाण
- आयु प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवश्यक घोषणा-पत्र
- चिकित्सा प्रमाण-पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो
- जीवनसाथी से संबंधित दस्तावेज, यदि साथ यात्रा कर रहे हों
- केयरटेकर से संबंधित जानकारी, जहां लागू हो
दस्तावेजों की अंतिम सूची संबंधित यात्रा के लिए जारी आवेदन निर्देशों के अनुसार जांचना जरूरी है।
Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Rules
योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों को निर्धारित नियमों का पालन करना होता है।
मुख्य नियम:
- आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- सामान्य पात्रता के लिए 60 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है।
- महिलाओं के लिए 2 वर्ष की आयु छूट है।
- आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- निर्धारित चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है।
- समूह में अधिकतम 25 लोग आवेदन कर सकते हैं।
- पात्र वरिष्ठ नागरिक अपने जीवनसाथी को भी साथ ले जा सकते हैं, भले ही जीवनसाथी की आयु 60 वर्ष से कम हो।
- 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल यात्री तथा 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग नागरिक के लिए केयरटेकर की सुविधा का प्रावधान है।
Is Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Completely Free?
हां, योजना का उद्देश्य पात्र वरिष्ठ नागरिकों को निर्धारित तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराना है।
विशेष ट्रेन यात्रा, नाश्ता, भोजन, पेयजल, ठहरने और आवश्यकता के अनुसार बस यात्रा जैसी निर्धारित सुविधाएं योजना के तहत उपलब्ध कराई जाती हैं।
हालांकि, लाभार्थियों को यात्रा के लिए जारी नवीनतम सरकारी निर्देशों में दी गई शर्तों और सुविधाओं को अवश्य पढ़ना चाहिए।
Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana 2026 Important Points
योजना का नाम: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
राज्य: मध्यप्रदेश
शुरुआत: जून 2012
मुख्य लाभार्थी: पात्र वरिष्ठ नागरिक
सामान्य आयु: 60 वर्ष या अधिक
महिलाओं के लिए आयु छूट: 2 वर्ष
दिव्यांग नागरिक: 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर आयु सीमा संबंधी विशेष प्रावधान
आयकरदाता: पात्र नहीं
समूह की अधिकतम संख्या: 25 व्यक्ति
केयरटेकर: निर्धारित शर्तों के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल यात्री एवं 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग नागरिक
संचालन विभाग: धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन
यात्रा व्यवस्था: IRCTC सहित संबंधित व्यवस्था एजेंसियों के माध्यम से
आवेदन भाषा: हिंदी
IMPORTANT LINKS
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| Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Madhya Pradesh PDF Form | CLICK HERE |
Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana 2026 FAQs
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना क्या है?
यह मध्यप्रदेश सरकार की योजना है, जिसके तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को निर्धारित तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। यात्रा में विशेष ट्रेन, भोजन, नाश्ता, पेयजल, ठहरने तथा आवश्यकतानुसार बस यात्रा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए कौन पात्र है?
आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी और आयकरदाता नहीं होना चाहिए तथा सामान्यतः उसकी आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। महिलाओं को आयु में 2 वर्ष की छूट यानी 58 वर्ष से पात्रता दी गई है। �
क्या महिलाएं भी योजना का लाभ ले सकती हैं
हां। महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट है। यानी पात्र महिला 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आवेदन कर सकती है।
Important Note for Applicants
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से संबंधित यात्रा कार्यक्रम, तीर्थ स्थल, आवेदन की अंतिम तिथि और अन्य शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले मध्यप्रदेश धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की नवीनतम सूचना को जरूर देखें।
विभाग की योजना संबंधी आधिकारिक जानकारी 3 सितंबर 2026 को अपडेटेड दिखाई गई है।
Conclusion
Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana 2026 मध्यप्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक एवं जनकल्याणकारी योजना है। योजना के माध्यम से पात्र नागरिकों को निर्धारित तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा का अवसर मिलता है।
विशेष ट्रेन, भोजन, नाश्ता, पेयजल, ठहरने और आवश्यकता के अनुसार बस यात्रा जैसी सुविधाएं इस योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी बनाती हैं। पात्रता रखने वाले नागरिकों को आवेदन करने से पहले नवीनतम सरकारी दिशा-निर्देश, यात्रा कार्यक्रम और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।









