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UP Mukhymantri Bal Seva Yojana 2026: अनाथ, बेसहारा बच्चों को हर महीने ₹4,000 लैपटॉप और बेटियों के विवाह हेतु ₹1,01,000 की आर्थिक सहायता, जाने लाभ,पात्रता आवेदन प्रक्रिया

UP Mukhymantri Bal Seva Yojana 2026

UP Mukhymantri Bal Seva Yojana 2026 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित जा रही है।उन्ही में से एक प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता, शिक्षा, पुनर्वास और भविष्य की सुरक्षा प्रदान करना है जिन्होंने अपने माता-पिता या अभिभावक की छत्रछाया खो दी है या कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत वर्ष 2021 कोविड -19 महामारी के दौरान उन बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए की गई थी जिन्होंने कोरोना संक्रमण के कारण अपने माता-पिता या अभिभावक को हमेशा के लिए खो दिया था। बाद में इस योजना को बढ़ाते (विस्तार) करते हुए उन बच्चों तक भी पहुंचाया गया जो जरूरतमंद है,और कमजोर परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। वर्तमान समय में इस योजना को मुख्यतः दो रूप से जाना जाता है। एक- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) दूसरी- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) कोविड श्रेणी में आने वाले पात्र बच्चों को ₹4,000 प्रतिमाह तथा सामान्य श्रेणी वाले पात्र बच्चों को ₹2,500 प्रति माह तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

Table of Contents

UP Mukhymantri Bal Seva Yojana 2026: Overview

योजना का नाम यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड/सामान्य)
राज्य उत्तर प्रदेश
नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश
लाभार्थी अनाथ, बेसहारा एवं कोविद-19 से प्रभावितपात्र बच्चे
आयु सीमा 0 से 18 वर्ष
मासिक सहायता₹,4,000
लेपटॉप कक्षा 9 से 12 की पात्र बच्चों के लिए
विवाह सहायता 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पात्र बालिकाओं को ₹1,01,000
आय सीमा ₹3 लाख से कम
कोविड मृत्यु की अवधि 01 मार्च 2020 के बाद
आवेदन का माध्यम ऑनलाइन/ऑफलाइन

UP Mukhymantri Bal Seva Yojana 2026 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है?

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की बाल कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के माध्यम से अनाथ, बेसहारा तथा कठिन परिस्थितियों में अपना गुजारा कर रहे बच्चों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा पालन,पोषण एवं भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सहायता प्रदान करती है जिन्होंने अपने माता-पिता या अभिभावक को खो दिया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों के खाते में निर्धारित सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है इसके साथ ही पात्र बच्चों को शिक्षा जारी रखने के लिए सहायता आवासीय विद्यालय में प्रवेश एवं अन्य सहायताएं उपलब्धि कराई जाती है।

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UP Mukhymantri Bal Seva Yojana 2026 का उद्देश्य

  • अनाथ एवं बेसहारा तथा माता-पिता या अभिभावक का संरक्षण खो चुके बच्चों को आर्थिक सहायता।
  • बच्चों को शिक्षा जारी रखने में आर्थिक सहायता एवं जरूरतमंद बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
  • पात्र बच्चों को आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिलाने में सहायता।
  • बालिकाओं की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर विवाह संबंधी आर्थिक मदद।
  • उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित आयु तक आर्थिक सहायता।

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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2026 के अंतर्गत कितनी सहायता राशि मिलती है?

इस योजना में लाभ राशि निर्धारित श्रेणी और पात्रता के अनुसार अलग-अलग निर्धारित गई है।

1- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड)- कोविड श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पात्र बच्चों को ₹4,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

2- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)– सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पात्र बच्चों को ₹25,00 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

नोट : योजना की पात्रता, आयु सीमा, सहायता राशि तथा अन्य शर्तें सरकारी नियम अनुसारलागू होती हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले संबंधी विभाग द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों की जांच अवश्य करें।

UP Mukhymantri Bal Seva Yojana 2026 के प्रमुख लाभ (Benifits)

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2026 केवल मासिक आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि योजना का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा सुरक्षा एवं भविष्य के अवसर उपलब्ध कराना है।

1- ₹4,000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता

कोविड श्रेणी के पात्र बच्चों को ₹4,000 प्रतिमाह तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जबकि सामान्य श्रेणी के पात्र बच्चों को ₹2,500 प्रतिमाह तक आर्थिक सहायता दी जाती है।

2- उच्च शिक्षा प्राप्ति में सहायता

सरकारी कॉलेज विश्वविद्यालय एवं तकनीकी संस्थानों में स्नातक, डिप्लोमा एवं अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नियमित नियम अनुसार 23 वर्ष की आयु तक योजना का लाभ उपलब्ध कराना।

3- बालिकाओं के विवाह के लिए ₹1,01,000

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) में पात्र बालिकाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विवाह सहायता का भी प्रावधान रखा गया है जिसमें बालिकाओं की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद उनके विवाह के लिए ₹1,01,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

4- कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वालों को लैपटॉप

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) के अंतर्गत केवल आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 9 से 12 के मध्य शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थीयों को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए पात्र बच्चों को लैपटॉप दिए जाने का प्रावधान है।

5- पैतृक संपत्ति की सुरक्षा

जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या अभिभावक का संरक्षण खो दिया है, उनकी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि बच्चों के अधिकार की रक्षा की जा सके।

UP Mukhymantri Bal Seva Yojana 2026 के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

  • आवेदक लाभार्थी का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • कोविड श्रेणी में कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता /अभिभावक को खोने वाले पात्र बच्चों को शामिल किया गया है।
  • सामान्य श्रेणी में निर्धारित परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद बच्चों को शामिल किया गया है।
  • लाभार्थी की आयु 0 से 18 वर्ष के बीच एवं योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार होनी चाहिए।
  • शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान और पाठ्यक्रम से जुड़ी शर्तें लागू की जा सकती है।

UP Mukhymantri Bal Seva Yojana 2026- आवश्यक दस्तावेज ( Document Required)

  • बच्चों का आधार कार्ड
  • माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • बैंक खाते की जानकारी
  • स्कूल /कॉलेज का प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक दस्तावेज
  • माता-पिता /अभिभावक संरक्षण से संबंधित दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज

UP Mukhymantri Bal Seva Yojana 2026 आवेदन कैसे करें?

1- ऑफलाइन आवेदन की सामान्य प्रक्रिया

  • सबसे पहले अपने जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी/ संबंधित बाल संरक्षण विभाग से संपर्क करें।
  • मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करें तथा आवेदन फार्म में बच्चे का नाम, माता-पिता /अभिभावक की जानकारी,पता,आयु, शिक्षा आदि की जानकारी सही-सही भरें।
  • आवेदन फार्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज की प्रतियां संलग्न करें।
  • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को भरा हुआ आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक कार्यालय या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय निर्धारित कार्यालय मे जमा करें।
  • शहरी क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन पत्र संबंधित लेखपाल, तहसील कार्यालय या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
  • उसके बाद विभाग द्वारा आपके आवेदन फार्म और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
  • पात्र पाए जाने पर लाभार्थी को योजना के अंतर्गत निर्धारित आर्थिक सहायता एवं सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

2- ऑनलाइन आवेदन करने की सामान्य प्रक्रिया

  • उत्तर प्रदेश सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  • मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के आधिकारिक लिंक को खोलें।
  • यदि पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
  • मोबाइल नंबर एवं अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • लॉगिन करके आवेदन फार्म में सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें ।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • आपके द्वारा भरे गए आवेदन फार्म की एक बार अच्छी तरह जांच करें।
  • आवेदन फार्म को सफलतापूर्वक सबमिट कर दे।
  • आवेदन संख्या एवं आवेदन फॉर्म प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें।

UP Mukhymantri Bal Seva Yojana 2026- FAQ

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में कितनी राशि मिलती है?

कोविड श्रेणी के पात्र बच्चों को ₹4,000 प्रतिमाह और सामान्य श्रेणी के पात्र बच्चों को ₹2,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

कोविड से प्रभावित बच्चों को लैपटॉप किसे मिलेगा?

कक्षा 9 से कक्षा 12 में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को लैपटॉप दिए जाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड )के लिए आय सीमा क्या रखी गई है?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए। माता-पिता की मृत्यु होने की स्थिति में आय का कोई प्रावधान नहीं है।

क्या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलता है?

निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले सरकारी कॉलेज विश्वविद्यालय एवं तकनीकी संस्थानों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को भी नियम अनुसार इस योजना का लाभ मिलेगा।

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