Sarkari Vigyapan - सभी सरकारी काम एक जगह

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana: अब कन्या के विवाह के बाद बुजुर्ग माता-पिता को मिलेगी पेंशन, देखें कैसे उठा सकते हैं लाभ

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana: मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के माध्यम से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों दंपतियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है और उनकी संतान के रूप में केवल बेटी या बेटियां हैं और उनका विवाह हो चुका है और कोई पुत्र/ बेटा नहीं है उन्हें सरकार की तरफ से ₹600 प्रति माह पेंशन डीबीटी ( डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

कलेक्टर ने जिले के पात्र नागरिकों को मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए अपील की है और कहां है कि यह योजना केवल बेटियों वाले वरिष्ठ नागरिकों/ अभिभावकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से शुरू की गई है पात्र नागरिक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं उनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा संतान के रूप में केवल बेटियां ही होनी चाहिए तो वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana: Overview

योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2026
शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
विभाग नगरीय प्रशासन विभाग
लाभार्थी मध्य प्रदेश के दंपति/ अभिभावक जिनकी केवल पुत्रियां हैं कोई पुत्र नहीं है
आर्थिक सहायता₹600 प्रतिमाह
भौगोलिक कवरेज यह योजना मध्य प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है
आधिकारिक वेबसाइटClick Here

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana का उद्देश्य

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू करने के पीछे मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य ऐसे दंपतियों/ वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी संतान के रूप में केवल बेटियां हैं और उनका विवाह हो चुका है और बुढ़ापे में उनका सहारा देने वाला कोई बेटा नहीं है और उनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, तो ऐसे दंपति/ नागरिकों को सरकार की तरफ से प्रति महा ₹600 पेंशन के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

Also Read This: Sikkim PSC Warder Vacancy 2026: Apply Online For 37 Warder Post, Check Last Date & Eligibility !!

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के तहत मिलने वाले लाभ

  • आर्थिक सहायता- इस योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिक को दंपतियों (पति-पत्नी) मैं से किसी एक को सरकार की तरफ से ₹600 प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
  • राशि सीधे बैंक खाते में- इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि अभिभावकों के सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
  • सामाजिक सुरक्षा- यह योजना उन बुजुर्ग माता-पिता को सहारा देती है जिनका कोई पुत्र/ बेटा नहीं है सिर्फ बेटियां हैं और उनकी भी शादी हो चुकी है।

Also Read This: Sindhu Darshan Yojana Bihar 2026: लद्दाख यात्रा के लिए मिलेगा ₹20,000 तक अनुदान, जानें पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लिए पात्रता एवं मानदंड

  • अभिभावकों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • अभिभावक दंपति (पति-पत्नी) में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • अभिभावकों का कोई पुत्र नहीं होना चाहिए.
  • अभिभावकों की संतान के रूप में केवल पुत्रीयां /बेटियां ही होनी चाहिए।
  • अभिभावक आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
  • अभिभावक की बेटियों का विवाह हो चुका हो।

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana आवश्यक दस्तावेज

1- आयु के प्रमाण के लिए ( निम्न में से कोई एक )

  • स्कूल का प्रमाण पत्र /अंक सूची,
  • मतदाता सूची
  • स्वयं का मतदाता परिचय पत्र
  • राशन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • चिकित्सा प्रमाण पत्र

2- निवास का प्रमाण (निम्न में से कोई एक )

  • निवास के प्रमाण के लिए मूल निवास
  • ऐड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड

3- अभिभावक की केवल कन्याएं ही हुई है कोई पुत्र संतान नहीं है इसकी पुष्टि करने के लिए दस्तावेज ( निम्न में से कोई एक )

  • राशन कार्ड
  • मतदाता निर्वाचन नामावली जिसमें मुखिया का और परिवार के सदस्यों का नाम हो
  • ग्राम पंचायत/ वार्ड प्रभारी का प्रमाण पत्र
  • आंगनवाड़ी /आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

4- अभिभावक/ एकल अभिभावक इस आशाय का प्रमाण पत्र की वह आयकर दाता नहीं है

5- अभिभावक युगल होने की दशा में संयुक्त फोटो अकेला होने की दशा में सिंगल फोटो

6- विधवा महिलाएं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिलाएं न्यायालय द्वारा जारी आदेश संलग्न करें।

7- बैंक पासबुक /पोस्ट ऑफिस खाते की प्रथम पृष्ठ की फोटो कॉपी

8- आधार से लिंक मोबाइल नंबर

9- समग्र पोर्टल पर आधार ई केवाईसी होनी चाहिए

10- बैंक खाते में डीबीटी इनेबल होना चाहिए

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करें

  • इस योजना के लिए आवेदन पत्र जनपद पंचायत या नगर निगम कार्यालय से प्राप्त करने होंगे।
  • आवेदन पत्र को सही-सही भरकर उसमें सभी जरूर दस्तावेज अटैक करने होंगे.
  • कंप्लीट किए गए आवेदन पत्र को नगर निगम या जनपद पंचायत में जमा करना होगा।
  • आवेदन पत्र जमा करने की पश्चात अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
  • यदि आवेदक सभी शर्तों में पात्र पाए जाते हैं तो योजना के तहत मिलने वाली पेंशन /सहायता राशी आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर होने लगेगी ।

FAQ-

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ किन दंपतियों को प्राप्त होगा?

इस योजना का लाभ केवल उन्हें अभिभावक दंपतियों को प्राप्त होगा जिनकी केवल संतान पुत्री हैं कोई पुत्र नहीं है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह पर पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावक की आयु क्या निर्धारित की गई है?

योजना का लाभ लेने के लिए दोनों दंपति (पति-पत्नी) में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष तक होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है?

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण और सामाजिक सुरक्षा योजना है।

इस योजना के तहत अभिभावकों को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है?

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना के तहत अभिभावकों को ₹600 प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

1 thought on “Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana: अब कन्या के विवाह के बाद बुजुर्ग माता-पिता को मिलेगी पेंशन, देखें कैसे उठा सकते हैं लाभ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join Telegram आधार कार्ड से लोन
Scroll to Top
Disclaimer:

Sarkari Vigyapan is a privately managed informational website and is not an official government website. It is not affiliated with any government department or authority. The use of the word “Sarkari” is purely for informational purposes, to indicate that the content relates to government advertisements, schemes, and updates, and does not imply any official government association. All information provided is for general guidance only. Users are advised to verify details from the respective official government websites or authorities before taking any action.