Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana west bengal : मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएमएसबीवाई) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा घोषित एक नई राज्य-प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक के नकद उपचार की सुविधा प्रदान करती है।
यह योजना राज्य के उन स्थायी निवासियों के लिए उपलब्ध है जो पहले से ही पश्चिम बंगाल सरकार की स्वास्थ्य साथी योजना के अंतर्गत आते हैं, लेकिन केंद्र प्रायोजित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत पात्र नहीं हैं। इस योजना का संचालन पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है, । इसलिए आज के आर्टिकल में Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana West Bengal के बारे में जानकारी देंगे
Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana West Bengal overview
| पूरा नाम | Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana (also written Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana) |
| प्रकार | राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना (केवल पश्चिम बंगाल में) |
| की घोषणा की | 25 जुलाई 2026 |
| कार्यान्वयन निकाय | पश्चिम बंगाल सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग |
| प्रमुख लाभार्थी | पश्चिम बंगाल के वे निवासी जो स्वास्थ्य साथी योजना के तहत नामांकित हैं और एबी पीएम-जेएवाई योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं |
| बीमा कवर | प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5,00,000 तक |
| अस्पताल नेटवर्क | एबी पीएम-जे एवाई के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार |
| स्वास्थ्य कार्ड | प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निःशुल्क जारी किया जाता |
Mantri Swasthya Bima Yojana west benga में लागू क्यों है
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएमएसबीवाई) शुरू होने से पहले, पश्चिम बंगाल में कई परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए भारी आर्थिक खर्च उठाना पड़ता था, खासकर यदि उनके पास कोई सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं थी।
हालांकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) जैसी योजनाओं ने आर्थिक रूप से कमजोर कुछ परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की, फिर भी बड़ी संख्या में परिवारों को महंगे चिकित्सा खर्चों के खिलाफ आय सुरक्षा का अभाव बना रहा।
इस कमी को दूर करने के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने हेतु एमएमएसबीवाई योजना शुरू की। यह योजना अस्पताल में भर्ती होने और चुनिंदा चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे पात्र परिवार बिना किसी भारी वित्तीय बोझ के नकद उपचार प्राप्त कर सकते हैं
Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana West Bengal के लिए कौन पात्र है?
- आवेदक आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के लिए पात्र या इसके अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहिए ।
- एमएमएसबीवाई को स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे से बाहर हैं।
- आवेदक पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निवास का वैध प्रमाण होना चाहिए।
- आवेदक या उनके परिवार को स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए, क्योंकि एमएमएसबीवाई पात्र स्वास्थ्य साथी लाभार्थियों को भी प्रदान किया जाता है।
Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana West Bengal के लिए कौन पात्र नहीं है
- जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक है।
- पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना (डब्ल्यूबीएचएस), 2008 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी या पेंशनभोगी।
- केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी या पेंशनभोगी।
- कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी या पेंशनभोगी।
- केंद्र या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), वैधानिक निकायों, निगमों, ट्रस्टों, सोसाइटियों, बोर्डों या अन्य सरकारी नियंत्रण वाले संगठनों द्वारा प्रदान की गई किसी भी समूह चिकित्सा बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी या पेंशनभोगी।
- राज्य सरकार, केंद्र सरकार या अर्धसरकारी संस्थाओं के कर्मचारी और पेंशनभोगी जो लागू सरकारी नियमों के तहत चिकित्सा भत्ता प्राप्त करते हैं।
Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana – West Bengal Required Documents
- आवेदक का आधार कार्ड।
- पश्चिम बंगाल में पते का प्रमाण।
- राशन कार्ड या पारिवारिक पहचान पत्र (यदि सरकार द्वारा निर्धारित हो)।
- हाल ही की पासपोर्ट साइज की फोटो।
- आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर।
How to Apply for Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana west bengal (MMSBY)
- अपनी नामांकन स्थिति की जांच करने के लिए आधिकारिक स्वास्थ्य साथी पोर्टल पर जाएं।
पोर्टल: swasthyasathi.gov.in - अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर या स्वास्थ्य साथी पंजीकरण विवरण दर्ज करके अपनी पात्रता सत्यापित करें। केवल स्वास्थ्य साथी योजना के अंतर्गत नामांकित लाभार्थी ही पात्र हैं, जो एबी पीएम-जेएवाई योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल या अधिकृत नामांकन शिविर में आधार-आधारित सत्यापन पूरा करें।
- अपना निःशुल्क डिजिटल एमएमएसबीवाई स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करें। सफल सत्यापन के बाद प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को एक व्यक्तिगत डिजिटल कार्ड जारी किया जाता है।
- भारत भर में एबी पीएम-जेएवाई के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार का लाभ उठाने के लिए एमएमएसबीवाई कार्ड का उपयोग करें।
लिंक
- पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना अधिसूचना ।
- पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पोर्टल
FAQ ( Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana west bengal
एमएमएसबीवाई की घोषणा कब की गई थी?
पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एक कार्यान्वयन अधिसूचना के माध्यम से 25 जुलाई 2026 को एमएमएसबीवाई की घोषणा की गई थी।
क्या मैं अभी एमएमएसबीवाई के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
नहीं। आवेदन प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। आवेदकों को नवीनतम जानकारी के लिए पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखनी चाहिए।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएमएसबीवाई) के लिए कोई वार्षिक आय सीमा है क्या?
जी हां। इस योजना के अंतर्गत केवल वे परिवार पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है।









