Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2026: हरियाणा सरकार द्वारा गरीब, जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को उनकी श्रेणी के अनुसार ₹31,000 से लेकर ₹71,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना का संचालन हरियाणा के Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes and Antyodaya Department द्वारा किया जाता है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी के विवाह के खर्च में सहायता देना है।
Table of Contents
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2026 – Overview | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
| English Name | Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna |
| राज्य | हरियाणा |
| योजना का विभाग | Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes and Antyodaya Department |
| लाभ | विवाह के लिए आर्थिक सहायता |
| सहायता राशि | ₹31,000 से ₹71,000 तक |
| आवेदन का माध्यम | Online |
| आवेदन पोर्टल | Antyodaya-SARAL Portal |
| लाभ का तरीका | बैंक खाते में DBT |
| आधिकारिक राज्य पोर्टल | Haryana SARAL |
| हेल्पलाइन | 0172-3968400 |
हरियाणा सरकार के अनुसार इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन SARAL Haryana Portal के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं।
What is Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana? | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की एक Financial Assistance for Marriage Scheme है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों, विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाओं की बेटियों, अनाथ बच्चों, अनुसूचित जाति तथा अन्य पात्र श्रेणियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
योजना के अंतर्गत सहायता राशि लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग निर्धारित की गई है। कुछ श्रेणियों में राशि का एक हिस्सा विवाह से पहले और शेष राशि विवाह प्रमाण पत्र जमा करने के बाद दी जाती है।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Benefits | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ
इस योजना के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
- पात्र परिवारों को बेटी के विवाह के लिए आर्थिक सहायता मिलती है।
- पात्र श्रेणी के अनुसार ₹31,000 से ₹71,000 तक की सहायता दी जा सकती है।
- SC/DT/Tapriwas समुदाय के पात्र परिवारों को अधिकतम ₹71,000 तक की सहायता मिलती है।
- विधवा, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं की बेटियों के विवाह के लिए सहायता उपलब्ध है।
- पात्र अनाथ और निराश्रित बच्चों के विवाह में भी सहायता दी जाती है।
- पात्र खिलाड़ियों को ₹31,000 तक की सहायता मिलती है।
- सामूहिक विवाह के लिए भी ₹51,000 तक की सहायता का प्रावधान है।
- दिव्यांग दंपति के मामले में भी निर्धारित सहायता दी जाती है।
- सहायता राशि पात्रता पूरी होने पर बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Amount | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सहायता राशि लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार निर्धारित है:
| लाभार्थी श्रेणी | कुल शगुन राशि |
|---|---|
| विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिला की बेटी तथा पात्र अनाथ/निराश्रित | ₹51,000 |
| SC/DT/Tapriwas समुदाय, BPL श्रेणी | ₹71,000 |
| Sports Woman | ₹31,000 |
| SC को छोड़कर अन्य BPL परिवार | ₹31,000 |
| वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.80 लाख से कम वाली पात्र श्रेणियां | ₹31,000 |
| सामूहिक विवाह | ₹51,000 |
| दोनों पति-पत्नी दिव्यांग | ₹51,000 |
| एक पति/पत्नी दिव्यांग | ₹31,000 |
हरियाणा सरकार की वर्तमान योजना जानकारी के अनुसार SC/DT/Tapriwas श्रेणी में ₹66,000 विवाह से पहले और ₹5,000 विवाह प्रमाण पत्र जमा करने के बाद, कुल ₹71,000 दिए जाते हैं। ₹51,000 वाली कुछ श्रेणियों में ₹46,000 पहले और ₹5,000 विवाह प्रमाण पत्र के बाद दिए जाते हैं।
₹51,000 Mukhyamantri Vivah Shagun | ₹51,000 की सहायता
विधवा, तलाकशुदा या निराश्रित महिला की बेटी तथा पात्र अनाथ/निराश्रित बच्चों के विवाह के लिए कुल ₹51,000 की सहायता का प्रावधान है।
इसमें:
- विवाह से पहले/विवाह के समय – ₹46,000
- विवाह प्रमाण पत्र जमा करने के बाद – ₹5,000
- कुल – ₹51,000
आधिकारिक जानकारी के अनुसार विवाह प्रमाण पत्र जमा करने के बाद निर्धारित शेष राशि दी जाती है।
₹71,000 Shagun for SC/DT/Tapriwas | ₹71,000 की सहायता
SC/DT/Tapriwas समुदाय के BPL परिवारों के लिए योजना के अंतर्गत ₹71,000 तक की सहायता उपलब्ध है।
इसमें:
- विवाह से पहले/विवाह के समय – ₹66,000
- विवाह प्रमाण पत्र जमा करने के बाद – ₹5,000
- कुल – ₹71,000
Eligibility Criteria | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पात्रता
योजना का लाभ लेने से पहले आवेदक को संबंधित श्रेणी की पात्रता पूरी करनी होगी। प्रमुख पात्रता इस प्रकार है:
- आवेदक/लाभार्थी हरियाणा से संबंधित होना चाहिए।
- योजना की संबंधित श्रेणी की शर्तें पूरी होना जरूरी है।
- विवाह के लिए निर्धारित आयु शर्तें पूरी होनी चाहिए।
- पात्र श्रेणी के अनुसार BPL या पारिवारिक आय की शर्त लागू हो सकती है।
- विधवा, तलाकशुदा या निराश्रित महिला की बेटी इस योजना की पात्र श्रेणियों में शामिल हो सकती है।
- पात्र SC/DT/Tapriwas परिवार योजना का लाभ ले सकते हैं।
- पात्र Sports Women को भी सहायता दी जाती है।
- दिव्यांग दंपति/एक दिव्यांग पति या पत्नी के लिए अलग प्रावधान है।
- एक परिवार की अधिकतम दो लड़कियों के लिए लाभ का प्रावधान बताया गया है।
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Income Limit | आय सीमा
आय सीमा लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार अलग हो सकती है। आधिकारिक योजना विवरण में विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिला की बेटी तथा अनाथ/निराश्रित श्रेणी के लिए ₹1 लाख वार्षिक आय की शर्त दी गई है, जबकि एक अन्य पात्र श्रेणी में परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होने पर ₹31,000 सहायता का प्रावधान है। इसलिए आवेदन करते समय अपनी संबंधित श्रेणी की नवीनतम शर्त अवश्य जांचें।
Age Limit | विवाह की आयु सीमा
योजना के उपलब्ध विवरण के अनुसार विवाह के लिए:
- दुल्हन की न्यूनतम आयु – 18 वर्ष
- दूल्हे की न्यूनतम आयु – 21 वर्ष होनी चाहिए।
Documents Required | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन के दौरान सामान्यतः निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है:
- आधार कार्ड
- हरियाणा निवास/डोमिसाइल प्रमाण
- परिवार पहचान पत्र (यदि लागू हो)
- BPL कार्ड/आय प्रमाण पत्र, संबंधित श्रेणी के अनुसार
- दूल्हा-दुल्हन का आयु प्रमाण
- विवाह से संबंधित दस्तावेज
- विवाह प्रमाण पत्र, जहां आवश्यक हो
- बैंक खाता विवरण
- पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- संबंधित जाति प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
- विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित श्रेणी का प्रमाण, जहां लागू हो
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
नोट: दस्तावेजों की वास्तविक सूची आवेदन की श्रेणी और पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम निर्देशों के अनुसार बदल सकती है।
How to Apply Online? | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना Online Apply कैसे करें?
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन Antyodaya-SARAL Portal के माध्यम से किया जा सकता है।
Step 1: Visit SARAL Portal | SARAL पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले हरियाणा सरकार के Antyodaya-SARAL Portal पर जाएं।
Step 2: Registration | रजिस्ट्रेशन करें
यदि आपका अकाउंट नहीं है तो अपना:
- नाम
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासवर्ड
- राज्य
- Captcha
आदि जानकारी भरकर Registration करें।
Step 3: Login | लॉगिन करें
Registration के बाद अपनी Login ID और Password से पोर्टल पर Login करें।
Step 4: Select Scheme | योजना चुनें
Login करने के बाद Apply for Services में जाकर Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna को चुनें।
Step 5: Fill Application Form | आवेदन फॉर्म भरें
अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
Step 6: Submit Application | आवेदन जमा करें
सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन Submit करें और Application Number/Reference Number सुरक्षित रखें।
Step 7: Verification | आवेदन की जांच
आवेदन की संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। पात्र पाए जाने पर सहायता राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
Offline Application Process | ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
कुछ मामलों में आवेदन प्रक्रिया संबंधित District Welfare Officer के माध्यम से भी की जा सकती है। आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा किया जाता है। इसके बाद आवेदन की जांच की जाती है और पात्र पाए जाने पर सहायता राशि बैंक खाते में भेजी जाती है।
Application Timing | आवेदन कब करें?
हरियाणा सरकार के आधिकारिक विवरण के अनुसार आवेदक को सामान्यतः विवाह की तारीख से पहले आवेदन करना चाहिए। विवाह के बाद भी निर्धारित अवधि के अंदर आवेदन की सुविधा दी गई है, लेकिन तीन महीने के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता। विवाह के बाद आवेदन करने पर संबंधित अधिकारी की स्वीकृति और कारणों की आवश्यकता हो सकती है।
जो आवेदक विवाह से पर्याप्त समय पहले आवेदन करते हैं, उनके लिए सहायता राशि विवाह की तारीख से पहले उपलब्ध कराने का प्रावधान भी आधिकारिक विवरण में दिया गया है।
Payment Process | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का पैसा कैसे मिलेगा?
योजना की पात्रता और आवेदन की जांच पूरी होने के बाद स्वीकृत सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
कुछ श्रेणियों में पूरी राशि एक साथ नहीं बल्कि निर्धारित चरणों में दी जाती है। उदाहरण के लिए, ₹51,000 और ₹71,000 वाली कुछ श्रेणियों में शेष राशि विवाह प्रमाण पत्र जमा करने के बाद जारी की जाती है।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Status Check | आवेदन का Status कैसे Check करें?
आवेदन की स्थिति देखने के लिए:
- Haryana SARAL Portal खोलें।
- अपनी Login ID से Login करें।
- Application/Service Status विकल्प पर जाएं।
- Application Reference Number चुनें/दर्ज करें।
- आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें।
यदि आवेदन में कोई कमी या अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता होगी, तो पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।
Important Links | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के महत्वपूर्ण लिंक
हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर योजना के लिए SARAL Portal, आवेदन फॉर्म, दिशानिर्देश और संबंधित अधिकारियों की जानकारी उपलब्ध है।
| official website | click Here |
| Application form | click Here |
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Helpline | हेल्पलाइन नंबर
योजना से संबंधित सहायता के लिए उपलब्ध आधिकारिक हेल्पलाइन:
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Helpline: 0172-3968400
विभाग के अन्य संपर्क नंबर भी हरियाणा सरकार के योजना पेज पर उपलब्ध हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs) | अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2026 क्या है?
यह हरियाणा सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कितनी राशि मिलती है?
श्रेणी के अनुसार राशि अलग-अलग है। आधिकारिक योजना पेज पर प्रमुख राशियां ₹71,000, ₹51,000 और ₹31,000 तक दी गई हैं।
विवाह के कितने समय बाद तक आवेदन किया जा सकता है?
आधिकारिक जानकारी के अनुसार विवाह के 3 महीने बाद तक आवेदन स्वीकार किया जा सकता है; इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता।
Conclusion | निष्कर्ष
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2026 हरियाणा के पात्र और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विवाह के खर्च में सरकारी सहायता उपलब्ध कराने वाली योजना है। योजना में लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार ₹31,000 से ₹71,000 तक की सहायता का प्रावधान है। पात्र व्यक्ति को आवेदन करने से पहले अपनी श्रेणी, आय सीमा और जरूरी दस्तावेजों की नवीनतम शर्तों को आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जांचना चाहिए।
महत्वपूर्ण: योजना की राशि, पात्रता और आवेदन संबंधी नियम समय-समय पर सरकारी अधिसूचना के अनुसार बदल सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम जानकारी अवश्य देखें।


