Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana 2026: हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को प्राकृतिक आपदा, आग, चोरी और अन्य निर्धारित दुर्घटनाओं से होने वाले व्यापारिक नुकसान से राहत देने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य व्यापारियों के माल, मशीनरी, फर्नीचर और अन्य सामान को होने वाली निर्धारित क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
यह योजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू की गई थी और इसका नोडल विभाग हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग है। उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार पात्र पंजीकृत व्यापारियों को उनके वार्षिक टर्नओवर के आधार पर क्षतिपूर्ति दी जाती है।
Table of Contents
Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana 2026 – योजना का Overview
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana |
| हिंदी नाम | मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना |
| राज्य | हरियाणा |
| शुरुआत | 1 अप्रैल 2023 |
| संबंधित विभाग | आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा |
| लाभार्थी | हरियाणा में पंजीकृत व्यापारी |
| योजना का उद्देश्य | व्यापारिक सामान को निर्धारित दुर्घटना/आपदा से हुए नुकसान पर क्षतिपूर्ति |
| अधिकतम राशि | उपलब्ध टर्नओवर तालिका में ₹20 लाख तक |
| आवेदन | सामान्य पंजीकरण के लिए अलग आवेदन आवश्यक नहीं |
| क्लेम | नुकसान होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार |
What is Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana? | मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना क्या है?
Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana हरियाणा सरकार की एक व्यापारी-केंद्रित बीमा/क्षतिपूर्ति योजना है। इसका उद्देश्य GST में पंजीकृत व्यापारियों को उनके व्यापार में होने वाली कुछ निर्धारित दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं के कारण सामान को हुए नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
योजना के तहत कच्चा माल, पैकिंग सामग्री, तैयार माल, मशीन, उपकरण, घटक, फर्नीचर तथा इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसी संपत्तियों को निर्धारित परिस्थितियों में हुई क्षति के लिए क्लेम किया जा सकता है।
Scheme Start Date | योजना कब शुरू हुई?
इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से हरियाणा में की गई थी। योजना का संचालन हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से किया जाता है।
Benefits of Haryana Vyapari Kshatipurti Bima Yojana | योजना के लाभ
इस योजना में व्यापारी को मिलने वाली क्षतिपूर्ति उसके वार्षिक कारोबार (Annual Turnover) के आधार पर निर्धारित होती है।
| वार्षिक टर्नओवर | अधिकतम क्षतिपूर्ति | पंजीकरण शुल्क |
| ₹0 से ₹20 लाख | ₹5 लाख तक | ₹100 |
| ₹20 लाख से ₹50 लाख | ₹10 लाख तक | ₹500 |
| ₹50 लाख से ₹1 करोड़ | ₹15 लाख तक | ₹1,000 |
| ₹1 करोड़ से ₹1.5 करोड़ | ₹20 लाख तक | ₹2,500 |
यह टर्नओवर-आधारित लाभ तालिका उपलब्ध योजना विवरण में दी गई है।
महत्वपूर्ण: योजना के सामान्य विवरण में ₹5 लाख से ₹25 लाख तक क्षतिपूर्ति का उल्लेख मिलता है, जबकि उपलब्ध विस्तृत टर्नओवर तालिका में अधिकतम राशि ₹20 लाख दिखाई गई है। इसलिए ₹25 लाख की राशि को वर्तमान निश्चित लाभ के रूप में बताने के बजाय नवीनतम आधिकारिक दिशानिर्देश/विभागीय आदेश से पुष्टि करना उचित है।
What Losses Are Covered? | किन परिस्थितियों में नुकसान कवर होता है?
योजना के उपलब्ध विवरण के अनुसार निम्नलिखित कारणों से होने वाली निर्धारित क्षति को कवर किया जाता है:
- आग लगने से नुकसान
- चोरी होने से नुकसान
- आंधी
- चक्रवात
- टेम्पेस्ट
- बवंडर
- बाढ़ या जलप्लावन
- भूकंप
इन परिस्थितियों में व्यापार के पात्र माल या संपत्ति को नुकसान होने पर योजना के नियमों के अनुसार क्लेम किया जा सकता है।
Items Covered Under Scheme | किन सामानों को योजना में शामिल किया गया है?
योजना में निम्न प्रकार की व्यापारिक संपत्तियों को निर्धारित शर्तों के अंतर्गत शामिल किया गया है:
- कच्चा माल (Raw Material)
- पैकिंग सामग्री (Packing Material)
- तैयार माल (Finished Goods)
- मशीन और उपकरण (Machines & Equipment)
- मशीन के घटक (Components)
- फर्नीचर (Furniture)
- इलेक्ट्रिक सामान
- इलेक्ट्रॉनिक सामान
इसलिए व्यापारी को नुकसान होने पर यह देखना जरूरी है कि नुकसान हुआ सामान योजना के कवर में आता है या नहीं।
Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Eligibility Criteria | हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य रूप से निम्न पात्रता बताई गई है:
- आवेदक हरियाणा का निवासी/व्यापारी होना चाहिए।
- व्यापारी का व्यवसाय हरियाणा में GST के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- व्यापारी योजना में निर्धारित श्रेणी और टर्नओवर की शर्तों को पूरा करता हो।
- नुकसान योजना में निर्धारित जोखिम/परिस्थिति के कारण हुआ होना चाहिए।
योजना विवरण के अनुसार हरियाणा में GST के तहत पंजीकृत व्यापारी इस योजना के पात्र माने जाते हैं।
Who Can Get the Benefit? | किस व्यापारी को लाभ मिलेगा?
व्यवसाय के संगठन के अनुसार लाभार्थी की पहचान अलग हो सकती है। उपलब्ध दिशानिर्देश में एकल स्वामित्व वाली फर्म में मालिक, पार्टनरशिप फर्म में साझीदार, कंपनी में CEO तथा संयुक्त हिंदू परिवार के मामले में कर्ता का उल्लेख किया गया है।
Is Registration Required? | क्या योजना के लिए अलग से आवेदन करना होगा?
योजना के उपलब्ध विवरण के अनुसार सभी पात्र GST-पंजीकृत व्यापारी स्वतः योजना के दायरे में आते हैं, इसलिए योजना में शामिल होने के लिए अलग से सामान्य आवेदन करने की आवश्यकता नहीं बताई गई है।
हालांकि, यदि व्यापारी को योजना में कवर होने वाला नुकसान हो जाता है, तो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए क्लेम करना आवश्यक होगा।
Documents Required for Claim Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima | क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज
नुकसान होने के बाद क्लेम करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:
- Claim Form
- FIR की कॉपी
- Fire Brigade Report, जहां लागू हो
- दावाकर्ता/नॉमिनी/उत्तराधिकारी का विवरण
- बैंक खाते का विवरण
- व्यापारी के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज
- नुकसान से संबंधित अन्य आवश्यक प्रमाण
दस्तावेजों की अंतिम सूची मामले और नुकसान के प्रकार के अनुसार संबंधित बीमा कंपनी/विभाग द्वारा मांगी जा सकती है।
How to Claim Haryana Vyapari Kshatipurti Bima Yojana? | क्लेम कैसे करें?
इस योजना में सामान्य पंजीकरण के लिए अलग आवेदन की आवश्यकता नहीं बताई गई है। लेकिन व्यापार में योजना के अंतर्गत आने वाली क्षति होने पर व्यापारी को क्लेम प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
Step 1: नुकसान की सूचना दें
व्यापार में आग, चोरी, बाढ़, भूकंप या अन्य कवर की गई घटना से नुकसान होने पर संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दें।
Step 2: आवश्यक रिपोर्ट तैयार कराएं
घटना के अनुसार FIR, Fire Brigade Report तथा अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।
Step 3: Claim Form भरें
निर्धारित बीमा कंपनी/संबंधित प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए क्लेम फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें।
Step 4: Documents जमा करें
क्लेम फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज बीमा कंपनी के कार्यालय/निर्धारित माध्यम से जमा करें।
Step 5: Verification
बीमा कंपनी द्वारा क्लेम और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। नुकसान और पात्रता का सत्यापन होने के बाद नियमानुसार क्षतिपूर्ति निर्धारित की जाएगी।
Step 6: बैंक खाते में राशि
क्लेम स्वीकृत होने के बाद पात्र राशि व्यापारी या पात्र उत्तराधिकारी के बैंक खाते में भेजी जा सकती है।
Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana Important Points | योजना की महत्वपूर्ण बातें
- योजना हरियाणा सरकार द्वारा संचालित है।
- योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से हुई।
- नोडल विभाग आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा है।
- लाभ GST-पंजीकृत व्यापारियों के लिए है।
- सामान्य योजना पंजीकरण के लिए अलग आवेदन आवश्यक नहीं बताया गया है।
- नुकसान होने पर क्लेम प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- क्षतिपूर्ति की सीमा व्यापारी के वार्षिक टर्नओवर के अनुसार निर्धारित होती है।
- हर प्रकार का व्यापारिक नुकसान स्वतः कवर नहीं माना जाना चाहिए; घटना और संपत्ति योजना की निर्धारित शर्तों में होनी चाहिए।
Haryana Vyapari Kshatipurti Bima Yojana Official Website | आधिकारिक वेबसाइट
योजना से संबंधित जानकारी और विभागीय सेवाओं के लिए हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग के पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
Haryana Excise & Taxation Department
Haryana Vyapari Kshatipurti Bima Yojana Helpline | हेल्पलाइन नंबर
योजना के उपलब्ध विवरण में हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग के निम्न हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं:
- 0172-4112222
- 0172-2590981
ईमेल हेल्पडेस्क का विवरण भी योजना पेज पर उपलब्ध है।
important Link
| official Website | click Here |
| guide line | click Here |
Conclusion | निष्कर्ष
Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana 2026 हरियाणा के GST-पंजीकृत व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा योजना है। आग, चोरी, बाढ़, भूकंप, आंधी और अन्य निर्धारित घटनाओं से व्यापारिक सामान को नुकसान होने की स्थिति में व्यापारी योजना के नियमों के अनुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना में लाभ की सीमा व्यापारी के Annual Turnover से जुड़ी है। इसलिए व्यापारियों को अपने GST पंजीकरण, कारोबार से जुड़े दस्तावेज और व्यापारिक संपत्ति के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने चाहिए। किसी घटना के बाद FIR, फायर रिपोर्ट और अन्य आवश्यक प्रमाण समय पर तैयार रखना क्लेम प्रक्रिया में मददगार हो सकता है।
FAQs – Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana
1. Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Yojana क्या है?
यह हरियाणा सरकार की योजना है, जिसके तहत पात्र व्यापारियों को आग या प्राकृतिक आपदा से स्टॉक/सामान के नुकसान पर मुआवजा देने का प्रावधान है। योजना का संचालन Haryana Parivar Suraksha Nyas के माध्यम से किया जाता है।
इस योजना की शुरुआत कब हुई?
संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार योजना 1 अप्रैल 2023 से operational होने की घोषणा की गई थी।
इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?
पात्र GST-पंजीकृत taxpayers, जिनकी business category में Proprietorship Firm, Partnership Firm, HUF, LLP या Company शामिल हैं, योजना के लाभ के लिए पात्र हो सकते हैं।
योजना में किस प्रकार का नुकसान कवर होता है?
योजना के अंतर्गत पात्र व्यवसाय के स्टॉक/माल को आग तथा निर्धारित प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान है
