Gopinath Munde Farmer Accident Security Relief Grant Scheme 2026 : महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों और उनके परिवारों को आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के कारण किसान या पात्र परिवार के सदस्य की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता होने पर परिवार को आर्थिक सहारा देना है।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को दुर्घटना के प्रकार के अनुसार अधिकतम ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। एक आंख, एक हाथ या एक पैर के स्थायी नुकसान की स्थिति में ₹1 लाख तथा निर्धारित गंभीर स्थायी दिव्यांगता या दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में ₹2 लाख तक की सहायता का प्रावधान है।
यह योजना पहले गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना के नाम से संचालित थी। वर्ष 2023 में इसमें बदलाव करते हुए इसे बीमा आधारित व्यवस्था के स्थान पर सानुग्रह अनुदान योजना के रूप में लागू किया गया।
Table of Contents
Gopinath Munde Farmer Accident Scheme 2026 Overview
| Details | Information |
|---|---|
| योजना का नाम | गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| विभाग | कृषि, पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य विभाग |
| योजना का उद्देश्य | दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर आर्थिक सहायता |
| अधिकतम सहायता | ₹2,00,000 |
| एक आंख/हाथ/पैर के नुकसान पर | ₹1,00,000 |
| आयु सीमा | 10 से 75 वर्ष |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
| ऑनलाइन पोर्टल | MahaDBT |
| हेल्पलाइन | 022-61316429 |
आधिकारिक जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत सहायता राशि स्वीकृति के बाद निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
Latest Update 2026 Gopinath Munde Farmer Accident Security Relief Grant Scheme 2026
महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2026 में इस योजना को आगे भी जारी रखने तथा इसके दायरे में विस्तार करने का निर्णय लिया है। उपलब्ध नवीन जानकारी के अनुसार योजना को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाया गया है और पात्र किसानों के साथ कुछ अन्य पात्र श्रेणियों को भी योजना के दायरे में शामिल किया गया है।
नवीन जानकारी के अनुसार पात्र किसान, महिला किसान, भूमिहीन कृषि मजदूर तथा किसानों के पात्र परिवार के सदस्य निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Gopinath Munde Farmer Accident Security Relief Grant Scheme 2026 Benefits
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना के तहत दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता पर आर्थिक सहायता दी जाती है।
मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹2 लाख तक की सहायता।
- दोनों आंखों, दोनों हाथों या दोनों पैरों के स्थायी नुकसान पर ₹2 लाख।
- एक आंख और एक हाथ अथवा एक पैर के स्थायी नुकसान पर ₹2 लाख।
- एक आंख, एक हाथ या एक पैर के स्थायी नुकसान पर ₹1 लाख।
- स्वीकृत सहायता राशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
- योजना के अंतर्गत दुर्घटना के कई प्रकारों को शामिल किया गया है।
- योजना का उद्देश्य किसान परिवार पर दुर्घटना के कारण आने वाले आर्थिक संकट को कम करना है।
Accidents Covered Under the Scheme
इस योजना में निर्धारित शर्तों के अनुसार कई प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से निम्न दुर्घटनाएं शामिल हैं:
- सड़क दुर्घटना
- रेल दुर्घटना
- पानी में डूबने से दुर्घटना
- बिजली का करंट लगना
- बिजली गिरना
- कीटनाशक या विषैले पदार्थ से हुई दुर्घटना
- सांप के काटने से दुर्घटना
- बिच्छू के डंक से दुर्घटना
- ऊंचाई से गिरना
- जंगली जानवर के हमले से दुर्घटना
- पशु के हमले से संबंधित दुर्घटना
- दंगा जैसी परिस्थितियों में हुई दुर्घटना
- हत्या के कुछ निर्धारित मामले
- खेती का कार्य करते समय होने वाली अन्य पात्र दुर्घटनाएं
लाभ प्राप्त करने के लिए दुर्घटना योजना में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत होनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों द्वारा दावे का सत्यापन किया जाता है।
Gopinath Munde Farmer Accident Security Relief Grant Scheme 2026 Eligibility Criteria
गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
- आवेदक महाराष्ट्र का पात्र निवासी होना चाहिए।
- योजना के नियमों के अनुसार पात्र किसान, महिला किसान या भूमिहीन कृषि मजदूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- किसान के पास संबंधित कृषि भूमि का रिकॉर्ड निर्धारित अभिलेखों में होना चाहिए।
- योजना की नवीन व्यवस्था के अनुसार पात्र किसान परिवार के सदस्य भी निर्धारित नियमों के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- लाभार्थी की आयु सामान्यतः 10 से 75 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- दुर्घटना योजना में शामिल पात्र दुर्घटना के कारण हुई होनी चाहिए।
- दुर्घटना से मृत्यु या निर्धारित स्थायी दिव्यांगता होने पर ही सहायता देय होगी।
- दावा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
पात्रता का अंतिम निर्धारण संबंधित सरकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और योजना के लागू नियमों के आधार पर किया जाता है।
Gopinath Munde Farmer Accident Security Relief Grant Scheme 2026 Documents Required
योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना के प्रकार के अनुसार अलग-अलग दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। सामान्य तौर पर निम्न दस्तावेज उपयोगी होते हैं:
- आवेदन पत्र
- किसान का 7/12 उतारा
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र
- कानूनी वारिस प्रमाण पत्र
- गांव नमूना नंबर 6 अथवा संबंधित वारिस रिकॉर्ड
- एफआईआर की प्रति
- घटनास्थल पंचनामा
- पुलिस रिपोर्ट या पुलिस पाटील प्रमाण पत्र
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जहां आवश्यक हो
- स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- चिकित्सा संबंधी दस्तावेज
- अन्य आवश्यक दुर्घटना संबंधी प्रमाण पत्र
दुर्घटना के प्रकार के अनुसार संबंधित अधिकारी अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकते हैं। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले सभी आवश्यक कागजात की जांच करना जरूरी है।
Gopinath Munde Farmer Accident Security Relief Grant Scheme 2026 Online Apply Process
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन/दावा MahaDBT Farmer Portal के माध्यम से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन करने की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले महाराष्ट्र के MahaDBT Farmer Portal पर जाएं।
- किसान अनुभाग में लॉगिन करें।
- किसान आईडी अथवा आधार आधारित लॉगिन प्रक्रिया पूरी करें।
- अपने किसान प्रोफाइल और उपलब्ध भूमि संबंधी जानकारी की जांच करें।
- योजना सूची में Gopinath Munde Farmer Accident Security Relief Grant Scheme खोजें।
- दुर्घटना, लाभार्थी, वारिस और बैंक खाते से संबंधित आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन को ध्यानपूर्वक जांचने के बाद जमा करें।
- आवेदन जमा होने के बाद प्राप्त आवेदन संख्या/पावती सुरक्षित रखें।
- संबंधित कृषि विभाग के अधिकारी आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
- स्वीकृति मिलने के बाद निर्धारित सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाएगी।
Gopinath Munde Farmer Accident Security Relief Grant Scheme 2026 Offline Apply Process
यदि लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय में जाकर ऑफलाइन दावा भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
इसके लिए आवेदन पत्र प्राप्त करके उसमें सही जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। इसके बाद आवेदन संबंधित कृषि विभाग कार्यालय में जमा करना होगा। विभाग द्वारा दस्तावेजों और दुर्घटना से संबंधित तथ्यों की जांच के बाद पात्रता के अनुसार दावा स्वीकृत किया जाता है।
Important Points
योजना का लाभ लेने वाले आवेदकों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए:
- आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही होनी चाहिए।
- दुर्घटना से संबंधित दस्तावेज स्पष्ट और सही होने चाहिए।
- मृत्यु के मामले में कानूनी वारिस से संबंधित दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं।
- दिव्यांगता के मामले में निर्धारित चिकित्सा/दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक हो सकता है।
- अधूरा आवेदन होने पर दावे की प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
- एक ही दुर्घटना के लिए किसी अन्य सरकारी दुर्घटना मुआवजा योजना से प्राप्त लाभ के संबंध में योजना के नियम लागू होंगे।
- प्राकृतिक मृत्यु जैसी स्थितियां इस योजना के अंतर्गत सामान्यतः पात्र नहीं होती हैं।
- आत्महत्या, जानबूझकर स्वयं को नुकसान पहुंचाने तथा योजना की निर्धारित अपात्र परिस्थितियों में सहायता नहीं दी जाती है।
Important Links
| official website | click Here |
Gopinath Munde Farmer Accident Security Relief Grant Scheme 2026 Helpline Details
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना से संबंधित सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 022-61316429 पर संपर्क किया जा सकता है। आवेदक अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से भी योजना और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
FAQs (Gopinath Munde Farmer Accident Security Relief Grant Scheme 2026)
Gopinath Munde Farmer Accident Security Relief Grant Scheme 2026
यह महाराष्ट्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत पात्र किसान और संबंधित पात्र लाभार्थियों को दुर्घटना में मृत्यु या निर्धारित स्थायी दिव्यांगता होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है।
What is the age limit for the scheme?
उपलब्ध आधिकारिक योजना जानकारी के अनुसार पात्र लाभार्थियों की आयु 10 से 75 वर्ष के बीच होनी चाहिए
What is the helpline number?
What is the helpline number?योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 022-61316429
Conclusion
Gopinath Munde Farmer Accident Security Relief Grant Scheme 2026 महाराष्ट्र के किसानों और कृषि परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। दुर्घटना के कारण परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने पर मिलने वाली आर्थिक सहायता परिवार को कठिन समय में आर्थिक सहारा प्रदान करती है।
पात्र किसान या उनके कानूनी वारिस दुर्घटना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज तैयार करके MahaDBT पोर्टल या संबंधित कृषि विभाग कार्यालय के माध्यम से दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले पात्रता, दस्तावेज और दुर्घटना से संबंधित सभी शर्तों की जांच जरूर करें।