CM Gramodyog Rojgar Yojana 2026: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने एवं खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए एक बहुत ही शानदार योजना की पहल की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। इस योजना के तहत युवाओं को खुद का कारोबार/ व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमें मात्र 4% ब्याज दर लगेगी। यह लोन युवाओं को बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार भारी सब्सिडी यानी की छूट दे रही है।
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इस योजना के तहत सरकार का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार स्थापित कर स्वरोजगार और रोजगार सृजन के अवसर को बढ़ाना है। आपको बता दे CM Gramodyog Rojgar Yojana 2026 के तहत आने वाले 10 वर्षों में 10 लाख इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त उद्योग ने बताया कि इस मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लोन की प्रकृति कंपोजिट होगी, जिसमें भूमि क्रय शामिल नहीं किया जाएगा। और आपको परियोजना लागत का 10% टर्म लोन के रूप में अनिवार्य होगा
CM Gramodyog Rojgar Yojana 2026: Overview
| योजना का नाम | CM Gramodyog Rojgar Yojana 2026 ( MMGRY ) |
| शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवा |
| लोन राशि | ₹10 लाख तक का सावधि ऋण ( बैंकों के माध्यम से) |
| ब्याज | 4% ( ब्याज दर ) |
| उद्देश्य | ग्रामीण शिक्षित युवाओं को अपना खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए बढ़ावा देना |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
CM Gramodyog Rojgar Yojana 2026 क्या है ?
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ( MMGRY ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण पहल है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने तथा खुद का रोजगार स्थापित करने एवं पलायन को रोकने के मकसद से शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए ₹10 लख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है जिसमें मात्र 4% ब्याज दर लगाई जाती है,और उस पर सरकार द्वारा भारी सब्सिडी यानी की छूट भी प्रदान की जाती है।
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CM Gramodyog Rojgar Yojana 2026 का मुख्य उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना 2026 को शुरू करने के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ताकि किसी भी युवाओं को रोजगार की तलाश में अपना गांव या शहर छोड़कर दूसरे शहर/ गांव ना जाना पड़े उन्हें अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो।
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योजना की मुख्य विशेषताएं
- ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्याओं को कम करना- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को खुद का लघु एवं कुटिया उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना- इस योजना के जरिए अपने गांव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराकर शहरों की ओर रोजगार की तलाश में जाने को कम करना है।
- आर्थिक सहायता प्रदान करना- योजना के जरिए पात्र युवाओं को अपना खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए ₹10 लाख रुपए तक का सावधि ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान करना है जिस पर मात्र 4% तक की सब्सिडी लगेगी।
- पारंपरिक कारीगरों को बढ़ावा देना – इस योजना के जरिए ग्रामीण पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाना एवं उन्हें व्यवसाय प्रशिक्षण प्रदान करके नई तकनीक से जोड़ा जाएगा।
किस वर्ग /श्रेणी को कितने ब्याज पर मिलेगा पैसा
योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण पर को श्रेणी /वर्ग के अनुसार ब्याज निर्धारित किया गया है।
- आरक्षित वर्ग- (0%) योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, और दिव्यांग वर्ग के आवेदन को लोन में किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया जाएगा उनका ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त रहेगा।
- सामान्य वर्ग-(4%) सामान्य वर्ग में आने वाले युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए मिलने वाले ऋण पर 4% ब्याज लगाया जाएगा।
आवेदन करने के लिए पात्रता
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष की बीच होनी चाहिए।
- आवेदक ने कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण की हो।
- सामान्य वर्ग के पुरुषों को लागत का 10% हिस्सा खुद लगाना होगा।
- आरक्षित वर्ग के पुरुषों को लागत का 5% हिस्सा खुद लगाना होगा।
- इस योजना के लिए वही आवेदन कर सकता है जिसने पहले कभी किसी सरकारी संस्था या खादी बोर्ड से लोन ना लिया हो।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (मार्कशीट )
- निवास प्रमाण पत्र
- जनसंख्या प्रमाण पत्र
- ग्राम प्रधान का अनापत्ति प्रमाण पत्र ( NOC )
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ( DPR ) यानि आप कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं और उस काम में कितना खर्च आएगा उसका पूरा विवरण।
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा।
- अब आपको उत्तर प्रदेश की खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपको वहां जाकर मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के ऑफिशियल लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपनी बेसिक जानकारी भरकर पंजीकरण करके लॉगिन डिटेल प्राप्त करनी होगी।
- अब आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी एवं अपने प्रस्तावित उद्योग (Project ) रिपोर्ट का विवरण करना होगा ।
- अब मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- अब आवेदन फार्म को एक बार चेक करने के पश्चात सफलतापूर्वक सबमिट कर दे।
- आवेदन फॉर्म सबमिट होने के पश्चात जिला ग्रामोद्योग आपके आवेदन फार्म की जांच करेगा यदि आप सब मामलों में पात्र पाए जाएंगे तो आपके आवेदन को संबंधित बैंक में लोन मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा।
FAQ-
CM Gramodyog Rojgar Yojana 2026 किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है?
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जो प्रदेश के युवाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए ₹10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर रही है।
किस वर्ग को लोन पर कितना ब्याज देना होगा?
अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी महिलाएं, दिव्यांग, आदि को लोन पर 0% ब्याज देना होगा एवं सामान्य वर्ग को इस लोन पर 4% ब्याज लगेगा।
इस योजना के लिए किस आयु के आवेदक आवेदन करने के पात्र रहेंगे?
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।




