Bihar Inter Caste Marriage Yojana 2026: अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार दें रही ₹1लाख से ₹3 लाख तक की वित्तीय सहायता देखें पात्रता दस्तावेज जल्दी करें आवेदन

Bihar Inter Caste Marriage Yojana 2026
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Bihar Inter Caste Marriage Yojana 2026 हेलो दोस्तों क्या आप भी बिहार राज्य के रहने वाले हैं और आपको पता है कि बिहार सरकार की तरफ से एक बेहद महत्वपूर्ण लाभकारी योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना इस योजना के तहत यदि कोई सामान्य वर्ग ( General ) का व्यक्ति अनुसूचित जाति ( SC ) से विवाह करता है तो उसे जोड़ को ₹1 लाख से लेकर ₹3 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होती है।

अगर आप भी Bihar Inter Caste Marriage Yojana 2026 के बारे में अधिक जानना चाहते हैं और इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आर्टिकल में हमने योजना के लिए कौन-कौन पात्र होगा, दस्तावेज क्या लगेंगे, आवेदन किस तरह करना होगा सारी जानकारी विस्तार से बताई है इसलिए आर्टिकल को अंत तक पूरा जरूर पढ़े। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और नए-नए लाभकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए विजिट करें www.sarkarivigyapan.com पर।

Bihar Inter Caste Marriage Yojana 2026: Overview

योजना का नाम बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
शुरू की गई बिहार सरकार द्वारा
विभाग जन कल्याण विभाग बिहार सरकार
योजना का प्रकार सरकारी योजना
लाभार्थी अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े
लाभ ₹1 लाख से लेकर ₹3 लाख तक प्रोत्साहन राशि
राज्य बिहार
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ ऑफलाइन

Bihar Inter Caste Marriage Yojana 2026 क्या है ?

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण लाभकारी और वित्तीय सहायता योजना है। इस योजना को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार का मकसद जातिगत भेदभाव को कम करना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है इस योजना के अंतर्गत यदि कोई सामान्य वर्ग ( General ) का व्यक्ति अनुसूचित जाति ( SC ) के व्यक्ति से विवाह करता है तो उस जोड़ को सरकार की तरफ से ₹1 लाख से लेकर ₹3 लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है और यह सहायता राशि उनके सीधी बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होती है।

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Bihar Inter Caste Marriage Yojana 2026 का उद्देश्य

बिहार अंतर्जातीय विभाग प्रोत्साहन योजना को शुरू करने के पीछे बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली जातिवाद के भेदभाव की कुप्रथाओ को समाप्त करना, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना और नव विवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, समाज समरसता और एकता को बढ़ावा देना है जिसके लिए सरकार अंतरजातीय विवाह करने पर ₹1 लाख से लेकर ₹3 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है।

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाले लाभ

  • वित्तीय सहायता प्रदान करना- अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को बिहार सरकार की तरफ से अधिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता उनकी जिंदगी की नई शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में अंतरजातिय विवाह करने पर यह राशि ₹300000 है अगर कोई अंतरजातीय विवाह करता है तो उसे ₹100000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है यदि कोई दिव्यांग लड़का लड़की अंतरजातीय विवाह करते है तो उनको यह राशि ₹3 लख दी जाएगी। निर्देशकों के अनुसार अंतर्जातीय विवाह के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि 3 साल के लिए डिपाजिट होती है।
  • सामाजिक सुरक्षा मिलना – इस योजना के जरिए समाज में पहले जाति का तो भेदभाव जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने का प्रयास किया जाता है और समाज में समानता एकता और भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा दिया जाता है जिससे नव विवाहित जोड़ों को समाज में सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिलता है।
  • सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलना – इस योजना के जरिए जो जोड़े अंतर जाती है विवाह करने का साहस जुटाते हैं उन्हें सरकार के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उन्हें समाज में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलती है।
  • समाज में जागरूकता को बढ़ावा देनाा – बिहार अंतरजातीय विवाह योजना समाज में जातिवाद भेदभाव को खत्म करके समाज में भाईचारा, समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है ताकि सभी जातियों को समान अधिकार मिल सके।

योजना के लिए पात्रता

  • अंतरजातीय विवाह करना – इस योजना का लाभ केवल अंतरजातीय विवाह ( अलग-अलग जातियों में विवाह ) रने वाले जोड़ों को ही दिया जाएगा जिनमें दोनों में से किसी एक जोड़े का संबंध अनुसूचित जनजाति ( ST )और अनुसूचित जाति ( SC ) से होना जरूरी है।
  • पहला विवाह- बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ लेने वाले जोड़ों का यह पहला विवाह होना चाहिए इससे पहले यदि कोई विवाह हो चुका है तो वह इस योजना के तहत लाभ लेने की पात्र नहीं होगे।
  • बिहार का निवासी होना- इस योजना का लाभ लेने के लिए दोनों में से किसी एक जोड़े का बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है यह योजना बिहार के निवासियों के लिए है।
  • वैध विवाह प्रमाण पत्र होना– इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले जोड़ों का विवाह विधिवत रूप से होना और पंजीकरण होना चाहिए। और विवाह का कानूनी प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य है यह प्रमाण पत्र उनके विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करेगा।
  • विवाह का समय तय होना- इस योजना के अंतर्गत विवाह का एक निश्चित समय से होना चाहिए यानी कि आवेदन विवाह के 1 वर्ष के भीतर होना जरूरी है।
  • आय सीमा- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय सरकार की तरफ से कुछ आय सीमा निर्धारित की जाती है जिसको ध्यान रखना जरूरी है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड ( दोनों जोड़ों का )
  • जाति प्रमाण पत्र ( विशेष रूप से अनुसूचित जाति ( SC ) और अनुसूचित जनजाति ( ST ) का
  • निवास प्रमाण पत्र ( बिहार राज्य का)
  • आय प्रमाण पत्र
  • शपथ पत्र ( यह साबित करने के लिए की यह दोनों जोड़ों का पहला विवाह है)
  • बहन खाता विवरण ( दोनों जोड़ों का )
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदन फॉर्म

आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदक को सबसे पहले RTPS पोर्टल पर जाना होगा ।
  • अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  • रजिस्ट्रेशन से प्राप्त लॉगिन आईडी पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म ओपन होगा जिसमें सभी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • आवेदन फार्म में मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
  • अब आवेदन फॉर्म को चेक करने के पश्चात सफलतापूर्वक सबमिट करदें।

FAQ

Bihar Inter Caste Marriage Yojana 2026 के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

दो अलग-अलग जातियों में विवाह करने वाले जोड़े जिसमें से किसी एक साथी का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से होना जरूरी है।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है?

इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को एक लाख से लेकर ₹3 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

क्या दोबारा विवाह करने वाले जोड़ों को इस योजना का लाभ मिल सकता है?

नहीं इस योजना का लाभ केवल पहला विवाह करने वाले जोड़ों को ही प्राप्त होगा।

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