Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026: उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा दहेज एवं अनावश्यक खर्च को हतोत्साहित करना है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के उत्तर प्रदेश बजट में इस योजना के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। सरकार ने विवाह सहायता राशि को ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख प्रति विवाह करने का प्रस्ताव रखा है। योजना के लिए ₹750 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
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Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 – मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है। इसके अंतर्गत पात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के माध्यम से कराया जाता है।
इस योजना का उद्देश्य विवाह के समय परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना तथा बेटियों को सम्मानजनक और सरल तरीके से विवाह का अवसर उपलब्ध कराना है।
इस योजना की शुरुआत 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। समय-समय पर इसके लाभ और दायरे में आवश्यकतानुसार संशोधन किए गए हैं।
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Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 Latest Update – नवीनतम अपडेट
2026-27 के उत्तर प्रदेश बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की घोषणा की गई है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना |
| English Name | Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
| लाभ | विवाह के लिए आर्थिक सहायता |
| पुरानी सहायता राशि | ₹51,000 |
| नई बजटीय सहायता | ₹1.01 लाख |
| बजट प्रावधान | ₹750 करोड़ |
| लाभार्थी | पात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवार |
| विवाह का माध्यम | सामूहिक विवाह कार्यक्रम |
उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक बजट दस्तावेज के अनुसार, सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान राशि ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख किए जाने की घोषणा की गई है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Benefits – योजना के लाभ
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को विवाह के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्य लाभ
- पात्र परिवार की बेटी के विवाह के लिए आर्थिक सहायता।
- 2026-27 के बजट के अनुसार सहायता राशि ₹1.01 लाख प्रति विवाह।
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से विवाह का आयोजन।
- विवाह संबंधी खर्चों को कम करने में परिवारों को सहायता।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर विवाह का वित्तीय बोझ कम करना।
- दहेज एवं अनावश्यक विवाह खर्च को हतोत्साहित करना।
- विभिन्न पात्र सामाजिक वर्गों की बेटियों को योजना का लाभ।
ध्यान दें: ₹1.01 लाख की पूरी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में नकद हस्तांतरण के रूप में प्राप्त हो, यह आवश्यक नहीं है। योजना के अंतर्गत सहायता का वितरण DBT, विवाह सामग्री और आयोजन संबंधी खर्चों के लिए लागू सरकारी नियमों के अनुसार किया जा सकता है। 2026-27 के बजट में कुल सहायता राशि ₹1.01 लाख निर्धारित किए जाने की जानकारी दी गई है।
Financial Assistance – कितनी राशि मिलेगी?
इस योजना के अंतर्गत पहले प्रति विवाह ₹51,000 की सहायता का प्रावधान था। अब 2026-27 के बजट में इसे बढ़ाकर ₹1,01,000 कर दिया गया है।
| सहायता | राशि |
|---|---|
| पुरानी सहायता | ₹51,000 |
| नई सहायता | ₹1,01,000 |
| वृद्धि | ₹50,000 |
इस प्रकार, नई व्यवस्था के अंतर्गत पात्र विवाह के लिए सरकार की ओर से ₹1.01 लाख तक की सहायता का प्रावधान किया गया है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Eligibility – पात्रता
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता और दस्तावेज संबंधी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
सामान्यतः निम्नलिखित पात्रता शर्तें लागू हो सकती हैं:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- विवाह योग्य बेटी के परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए।
- विवाह के समय दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- विवाह वास्तविक और वैध होना चाहिए।
- आवेदन में सही व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
- बैंक खाता और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए संबंधित विभाग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
महत्वपूर्ण: आय सीमा और अन्य पात्रता शर्तों में समय-समय पर शासनादेश के अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल या संबंधित जिला समाज कल्याण विभाग से वर्तमान नियमों की पुष्टि अवश्य करें।
Who Can Apply – किन परिवारों को लाभ मिल सकता है?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना है। पात्रता शर्तें पूरी करने वाले विभिन्न सामाजिक वर्गों के परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
नियमों के अनुसार, इसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा पात्र अल्पसंख्यक परिवार शामिल हो सकते हैं।
Required Documents – जरूरी दस्तावेज
आवेदन के समय सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:
- दुल्हन का आधार कार्ड।
- दूल्हे का आधार कार्ड।
- उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- दुल्हन की बैंक पासबुक।
- दूल्हे का पहचान संबंधी दस्तावेज।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।
- परिवार या अभिभावक से संबंधित दस्तावेज।
- विवाह से संबंधित आवश्यक प्रमाण या घोषणा पत्र।
दस्तावेजों की वास्तविक सूची आवेदन पोर्टल और वर्तमान सरकारी निर्देशों के अनुसार अलग हो सकती है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Online Apply – ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है।
Step 1: Official Portal Open करें
उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित समाज कल्याण विभाग या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पोर्टल पर जाएं।
Step 2: Registration करें
नए आवेदक को आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करके पंजीकरण करना होगा।
Step 3: Application Form भरें
आवेदन फॉर्म में दुल्हन, दूल्हे, परिवार, आय, पता और बैंक खाते से संबंधित जानकारी भरें।
Step 4: Documents Upload करें
मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी या स्पष्ट फोटो अपलोड करें।
Step 5: Form Submit करें
सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें।
Step 6: Application Status Check करें
आवेदन जमा करने के बाद आवेदन संख्या या पंजीकरण विवरण के माध्यम से आवेदन की स्थिति जांची जा सकती है।
Offline Application – ऑफलाइन आवेदन
यदि किसी क्षेत्र में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है या विभाग द्वारा ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, तो आवेदक अपने जिला समाज कल्याण कार्यालय, विकासखंड या संबंधित स्थानीय निकाय से संपर्क कर सकता है।
आवेदन की प्रक्रिया जिले और वर्तमान सरकारी निर्देशों के अनुसार अलग हो सकती है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Objective – योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- विवाह के कारण परिवारों पर पड़ने वाले कर्ज को कम करना।
- दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना।
- कम खर्च में सम्मानजनक विवाह को बढ़ावा देना।
- बेटियों के विवाह से संबंधित आर्थिक कठिनाइयों को कम करना।
- सामूहिक विवाह के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना।
- जरूरतमंद परिवारों को सरकारी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना।
2026-27 Budget Allocation – 2026-27 में कितना बजट?
उत्तर प्रदेश सरकार के 2026-27 बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ₹750 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसी बजट में विवाह अनुदान राशि को ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख किए जाने की जानकारी दी गई है।
Important Points – महत्वपूर्ण बातें
- यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जाती है।
- योजना का संबंध समाज कल्याण विभाग से है।
- पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- 2026-27 में सहायता राशि ₹1.01 लाख किए जाने की घोषणा की गई है।
- योजना के लिए ₹750 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।
- ₹1.01 लाख को पूरी तरह सीधे बैंक खाते में प्राप्त होने वाली राशि न समझें।
- आवेदन करने से पहले वर्तमान पात्रता और दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल से सत्यापित करें।
- गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किया गया आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
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Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 क्या है?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की सामाजिक कल्याण योजना है। इसके तहत पात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कितनी राशि मिलेगी?
वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में विवाह सहायता राशि को ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख प्रति विवाह करने की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना किस राज्य की योजना है?
यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना है।
Conclusion – निष्कर्ष
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण विवाह सहायता योजना है। 2026-27 के बजट में सरकार ने इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि को ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख करने की घोषणा की है और योजना के लिए ₹750 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया है।
यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करें और आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक विवरण तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। आवेदन केवल आधिकारिक विभागीय पोर्टल या संबंधित कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों के अनुसार ही करें।




