Mukhyamantri Mahalaxmi Kit Yojana: उत्तराखंड सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी और कल्याणकारी योजना है इस योजना के तहत उत्तराखंड राज्य की रहने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसब के पश्चात एक खास प्रकार की किट प्रदान की जाती है जिसमें मां और शिशु की पूरी देखभाल को ध्यान में रखते हुए पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न सामग्री मौजूद होती है। अक्सर राज्य की महिलाएं पैसों की तंगी के कारण डिलीवरी के समय और डिलीवरी के बाद भी अपना सही तरह से ख्याल नहीं रख पाती हैं। तो ऐसे में स्वच्छता की कमी के कारण शिशु कुपोषण का शिकार हो जाता है, और पौष्टिक आहार की कमी के कारण मां के स्वास्थ्य पर गहरा असर देखने को मिलता है।
Mukhyamantri Mahalaxmi Kit Yojana: उत्तराखंड सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से चलाई जाती है जिनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंचाना है। आने वाली विभिन्न चुनौतियों से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत की है जिसमें मां और शिशु दोनों की पूरी देखभाल और स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री किट के माध्यम से मुहैया कराई जाती है।
Mukhyamantri Mahalaxmi Kit Yojana: Overview
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना |
| किसके द्वारा चलाई जा रही है | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | राज्य की गर्भवती महिलाएं |
| लाभ | मां -शिशु के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सामग्री किट |
| उद्देश्य | मां एवं नवजात शिशु के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना |
| लाभ की सीमा | अधिकतम दो बच्चों के जन्म तक |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन (नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर ) |
Table of Contents
Mukhyamantri Mahalaxmi Kit Yojana क्या है ?
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च की गई है जिसके अंतर्गत माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित विभिन्न सामग्री की किट प्रदान की जाती है। जो राज्य की गर्भवती महिलाएं डिलेवरी के पश्चात पैसों की तंगी के चलते अपना और अपने नवजात शिशु का पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित ख्याल रखने में असमर्थ रहती हैं उनकी सेहत और स्वास्थ्य व स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। यह योजना उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है।
Mukhyamantri Mahalaxmi Kit Yojana का उद्देश्य
Mukhyamantri Mahalaxmi Kit Yojana को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य की स्थाई निवासिये गर्भवती महिलाओं को प्रसब के पश्चात मां और नवजात शिशुओं के पोषण और स्वास्थ्य व स्वच्छता में सुधार करना है। ताकि मां को पोषण आहार मिल सके और बच्चा स्वच्छता की कमी के कारण कुपोषण का शिकार ना हो सके इसके साथ ही इस योजना को चलने के पीछे सरकार का मकसद बेटियों के जन्म को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात में सुधार करना है।
योजना का लाभ
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का लाभ केवल गर्भवती और प्रसवोत्तर महिलाओं को ही दिया जाता है।
- नवजात शिशु के जन्म के पश्चात मां और बच्चे के स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी देखभाल के लिए एक सामग्री किट प्रदान की जाती है।
- इस योजना का लाभ महिलाओं केवल दो बच्चों तक ही प्राप्त होता है।
योजना के लिए पात्रता
- महिला उत्तराखंड राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ गर्भवती एवं प्रसवोत्तर महिलाओं को ही दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- परिवार की वार्षिक आय ₹72000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए आवेदन महिलाओं द्वारा द्वारा बच्चों के जन्म के 6 महीने के अंदर ही किया जा सकता है।
Mukhyamantri Mahalaxmi Kit Yojana में शामिल होने वाली सामग्री
| मां के लिए समान | नवजात शिशु के लिए समान |
| छुआरे 500 ग्राम | बेबी कपड़े 2 जोड़ी |
| बदाम 250 ग्राम | टोपी /जुराब 2 जोड़ी |
| जुराबे 2 जोड़ी | बीबी क्रीम 1 |
| गर्म शॉल 1 | बेबी ऑयल 1 |
| सेनेटरी नैपकिन 2 पैकेट | बेबी पाउडर 1 |
| बेडशीट तकिये के साथ 2 | बेबी तोलिया 2 |
| तौलिया 2 | बेबी कंबल 1 |
| नहाने के साबुन 4 | बेबी डायपर 10 पीस |
| कपड़े धोने के साबुन 4 | कॉटन नैपकिन 12 पीस |
| नेल कटर 1 | बेबी साबुन 3 |
| आधा लीटर सरसों का तेल | रबर शीट 1 |
आवश्यक दस्तावेज
- महिला का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- शिशु का जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- परिवार रजिस्टर कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सरकारी या निजी अस्पताल का महिला प्रसब प्रमाण पत्र और सुरक्षा कार्ड
- अगर किसी कारणवश डिलीवरी रास्ते में या घर पर हो गई हो तो आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता का या डॉक्टर का प्रमाण पत्र
इन महिलाओं को नहीं देने होंगे कोई दस्तावेज
- दुष्कर्म से पीड़ित महिला को कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा और उसे योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- विधवा या तलाकशुदा महिला को कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
- पति द्वारा छोड़ी गई महिला को भी योजना का पूरा लाभ मिलेगा और कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे लेकिन महिलाओं को नजदीकी आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक महिला को सबसे पहले अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाना होगा।
- अब आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आशा कार्यकर्ता के संपर्क में आना होगा।
- आंगनवाड़ी में ही महिला को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के आवेदन फॉर्म दिए जाएंगे और वहां पर ही उसे फॉर्म भरने में मदद मिलेगी।
- आवेदक को आवेदन फार्म के साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करके आंगनबाड़ी केंद्र में ही जमा करने होंगे।
- अब विभाग द्वारा जांच के लिए आवेदन फार्म आगे भेजा जाएगा।
- जांच के पश्चात मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के तहत मिलने वाली किट आंगनबाड़ी केंद्र से ही मुहैया कराई जाएगी।
FAQ
Mukhyamantri Mahalaxmi Kit Yojana के तहत किन महिलाओं को लाभ प्राप्त होगा?
इस योजना के तहत उत्तराखंड की स्थाई गर्भवती और प्रसवोत्तर महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।
इस योजना के लिए आवेदन किस प्रकार करना होगा?
आवेदन ऑफ़लाइन के माध्यम से नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर करना होगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किन-किन पात्रता को पूरा करना होगा?
महिला उत्तराखंड राज्य की निवासी हो, परिवार सालाना आय ₹72000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Mukhyamantri Mahalaxmi Kit Yojana का लाभ क्या बेटों के जन्म पर भी दिया जाएगा?
हां पहले इस योजना का लाभ केवल बेटियों के जन्म पर ही दिया जाता था फिर बाद में हुए संशोधन के पश्चात बेटों के जन्म पर भी इस योजना का लाभ मिलता है।
क्या मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का लाभ तीसरे बच्चे के जन्म पर भी दिया जाता है?
नहीं इस योजना का लाभ पहले दो बच्चों तक ही दिया जाता है।





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