Mukhyamantri Gramin Awas Sahayta Yojana 2026: हेलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि बिहार सरकार समय समय पर गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए समय-समय पर लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलती रहती है उन्हें में से एक है बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत जिन गरीब परिवारों ( ST /SC /EBC ) के पीएम आवास ( PMAY-G) के तहत अधूरे पड़े मकान को पूरा करने के लिए उनकी मरम्मत के लिए ₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना 2016-17 से 2019-20 के बीच अधूरे पड़े मकान को कवर करती है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 50000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वह अपने अधूरे पड़े मकान को पूरा कर सके या उनकी मरम्मत कर सके। आपको बता दे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। Mukhyamantri Gramin Awas Sahayta Yojana 2026 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता,दस्तावेज, चयन प्रक्रिया आदि आर्टिकल में विस्तार से बताई जाएगी इसलिए आर्टिकल को अंत तक पूरा पढ़ने का प्रयास जरुर करें।
Mukhyamantri Gramin Awas Sahayta Yojana 2026: Overview
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना |
| शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
| विभाग | ग्रामीण विकास विभाग बिहार |
| लाभार्थी | बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर ( ST /SC /EBC ) वर्ग के नागरिक |
| लाभ राशि | ₹50,000 की वित्तीय सहायता |
| योजना का प्रकार | सरकारी योजना |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
Mukhyamantri Gramin Awas Sahayta Yojana 2026 क्या है ?
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण लाभकारी योजनाएं इस योजना के जरिए बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले /जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करती है ताकि वह लोग भी अपने अधूरे पड़े मकान या समय के साथ क्षति ध्वस्तु हो गए मकानों को सही कर सके उनकी मरम्मत सके।
क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गरीबी से जूझते हुए आर्थिक रूप से कमजोर अधिकतर गरीब परिवारों के लोग घर को पूरा करवाने या उसकी मरम्मत करवाने के पैसे नहीं जुटा पाते और ऐसे ही घरों में रहने पर मजबूर रहते हैं इन्हीं समस्याओं को देखते हुए बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है इसके अंतर्गत ₹5,0000 की वित्तीय सहायता लाभार्थियों को प्रदान की जाती है यह सहायता राशि दो किस्तों में दी जाती है ताकि वह अपने घर का काम आसानी से कर सके।
यह भी पढ़ें: Lakhpati Didi Yojana 2026: लखपति दीदी को मिल रहा ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देखें पात्रता दस्तावेज और जल्दी करें आवेदन
Mukhyamantri Gramin Awas Sahayta Yojana 2026 और पीएम आवास योजना में अंतर क्या है?
अक्सर लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना( PMAY ) और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना एक ही है लेकिन ऐसा नहीं है यह दोनों अलग-अलग योजना है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY )- के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गरीब परिवारों के लोगों को पक्का नया मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना – के अंतर्गत पहले से बने हुए अधूरे पड़े मकान या उनकी मरम्मत कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
यदि किसी व्यक्ति ने Mukhyamantri Gramin Awas Sahayta Yojana 2026 के तहत लाभ प्राप्त किया है लेकिन उसका मकान अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है तो वह मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना का लाभ लेकर अपने मकान की रुकी हुई मरम्मत कर सकता है। यह एक राज्य विशिष्ट योजना है जो की ग्रामीण विकास विभाग बिहार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
- अधूरे पड़े मकान को पूरा करने के लिए सहायता राशि- इस योजना के अंतर्गत जिन परिवारों के मकान वर्ष 2016-17 और 2019-20 के तहत स्वीकृत ( PMAY -G ) के तहत अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा करने उनकी मरम्मत करने के लिए 50000 की वित्तीय सहायता दो किस्तों में प्रदान की जाती है।
- पहली किस – ₹40,000
- दूसरी किस्त- ₹10000
- सीधे बैंक खाते में डीवीडी के माध्यम से ट्रांसफर – इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभ राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
- योजना का लाभ लेने वाले पात्र वर्ग– मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना कल मुख्य रूप से अनुसूचित जाति ( SC ) और अनुसूचित जनजाति ( ST ) तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग ( EBC ) के पात्र लाभार्थियों को दिया जाएगा।
- सुरक्षित और पक्के घरों का सपना साकार- योजना की मदद से पात्र लाभार्थियों के कच्चे और अधूरे पड़े घरों को पूरा करने में मदद मिलती है।
योजना के लिए पात्रता
- आवेदन को बिहार राज्य का मूल्य निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए।
- आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए।
- आवेदक एससी/ एसटी /अत्यंत पिछड़ा वर्ग ( EBC ) का होना चाहिए
- घर अधूरा या खराब अवस्था में होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- घर का प्रमाण पत्र (खतियान /रशीद) आदि
- जर्जर घर की फोटो
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले अपने प्रखंड ( BDO ) कार्यालय में जाना होगा।
- अब वहां जाकर आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फार्म में सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होगी।
- मांगे गए सभी दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन फार्म के साथ अटैच करके लगानी होगी।
- अब आवेदन फार्म को वापस कार्यालय में जमा करना होगा।
- कार्यालय अधिकारी द्वारा आपके घर का निरीक्षण किया जाएगा यदि आप लाभ लेने के लिए पात्र साबित होंगे तो आपको इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
FAQ
Mukhyamantri Gramin Awas Sahayta Yojana 2026 के तहत घर की मरम्मत के लिए कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी?
पात्र लाभार्थियों को घर की मरम्मत या अधूरे घर को पूरा करने के लिए 50000 की विधि सहायता प्रदान की जाएगी।
क्या पीएम आवास योजना का लाभ ले चुके लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
जी हां पीएम आवास योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी जिनके मकान अधूरे पड़े हैं वह इस योजना का लाभ लेकर अपने मकान को पूरा करवा सकते हैं।
योजना के तहत सहायता राशि कितनी किस्तों में प्रदान की जाती है?
₹50,000 की वित्तीय सहायता दो किस्तों में प्रदान की जाती है
पहले किसी ₹40,000 /-
दूसरी किस्त ₹10000/-
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के लिए आवेदन किस प्रकार करना होगा?
आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।




